न्यायपालिका
18 Jul, 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट: मथुरा मंदिर विवाद की सुनवाई टली, मध्यस्थता प्रक्रिया पर जोर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा मंदिर से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता निर्देशों का हवाला देते हुए सुनवाई को 25 अगस्त तक के लिए टाल दिया है।

प्रयागराज, 18 जुलाई।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भगवान श्री बाल कृष्ण केशव देव विराजमान बनाम यू.पी. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मामले की सुनवाई शुक्रवार को न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने न्यायालय को अवगत कराया कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशानुसार मथुरा की जिला अदालत में इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता (मिडिएशन) की प्रक्रिया अभी जारी है।

इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोक अदालत के लिए 21 से 23 अगस्त तक का समय निर्धारित किया गया है। न्यायालय ने इन परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए मामले की अगली सुनवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया है। वर्तमान में इस वाद के अंतर्गत सात अलग-अलग आवेदन लंबित हैं, जिनमें मूल दस्तावेजों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने, राजभाषा अधिनियम के अनुपालन तथा वादों की सुनवाई को स्थगित रखने जैसे विषय शामिल हैं।

न्यायालय ने आवेदन क्रमांक 88-क-1 के निस्तारण के लिए सुनवाई हेतु 25 अगस्त को दोपहर 2:00 बजे का समय तय किया है। वर्चुअल माध्यम से हुई इस सुनवाई में वादी पक्ष से अधिवक्ता हरि शंकर जैन, सौरभ तिवारी और सौम्या श्रीवास्तव सहित अनेक वकील जुड़े। वहीं, प्रतिवादियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डब्ल्यू.एच. खान, महमूद प्राचा और तस्नीम अहमदी जैसे प्रमुख कानूनी विशेषज्ञ शामिल रहे।

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