जबलपुर, 19 अक्टूबर।
दीपावली के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जबलपुर जिला प्रशासन ने कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, लोहे, स्टील या पीवीसी पाइप में विस्फोटक सामग्री भरकर तेज आवाज पैदा करने वाले अवैध संशोधित पटाखों पर जिले में पूरी तरह रोक रहेगी।
अपर जिला दंडाधिकारी नीता राठौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत यह आदेश जारी किया है। प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है।
प्रशासन के अनुसार, कार्बाइड गन बनाने में पाइप के भीतर कैल्शियम कार्बाइड और विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बेहद तेज आवाज पैदा होती है। इसके उपयोग में आने वाले रसायन से आंखों और चेहरे को गंभीर चोट पहुंच सकती है। ऐसे उपकरण बच्चों सहित आम लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित कार्बाइड गन या पटाखों की बिक्री, वितरण अथवा प्रदर्शन करते पाए जाने वाले व्यक्ति, संस्था या व्यापारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को भी कहा गया है।














