सरकार व नीतियाँ
21 May, 2026

कॉस्मेटिक इंजेक्शन पर सरकार की सख्ती, ब्यूटी ट्रीटमेंट को लेकर जारी किया अलर्ट

केंद्र सरकार ने ब्यूटी इंजेक्शन और एंटीएजिंग ट्रीटमेंट पर सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट किया है कि कॉस्मेटिक उत्पादों का इंजेक्शन के रूप में उपयोग नियमों के खिलाफ है और इसके खिलाफ चेतावनी जारी की गई है।

नई दिल्ली, 21 मई।

देश में तेजी से बढ़ते ब्यूटी इंजेक्शन और एंटीएजिंग ट्रीटमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस संबंध में नोटिस जारी कर आम लोगों को सतर्क किया है।

संगठन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के कॉस्मेटिक उत्पाद का उपयोग इंजेक्शन के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार कॉस्मेटिक उत्पाद केवल बाहरी उपयोग के लिए होते हैं और इन्हें शरीर के भीतर इंजेक्ट करना नियमों के खिलाफ है।

नोटिस केंद्रीय औषधि नियंत्रक जनरल डॉ. राजीव रघुवंशी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्किन व्हाइटनिंग, एंटी-एजिंग और ग्लूटाथियोन जैसे ब्यूटी इंजेक्शन को कॉस्मेटिक उत्पाद के रूप में न तो बेचा जा सकता है और न ही उनका प्रचार किया जा सकता है।

संगठन के अनुसार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 और कॉस्मेटिक्स नियम 2020 के तहत कॉस्मेटिक उत्पादों का उपयोग केवल त्वचा, बाल, नाखून या बाहरी अंगों पर लगाने, छिड़कने या साफ करने तक सीमित है, जबकि एंटीएजिंग के लिए इंजेक्शन का प्रयोग इस कानून के दायरे में नहीं आता।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्यूटी क्लीनिक, एस्थेटिक सेंटर और चिकित्सा पेशेवरों को भी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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