ओटावा, 11 जून।
कनाडा ने नाबालिगों के डिजिटल सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक विधायी प्रस्ताव पेश किया है। इस नए कानून के अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के किशोरों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है, जब तक कि संबंधित कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित साबित करने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित न कर लें। इन कंपनियों को संचालन की अनुमति प्राप्त करने के लिए कठोर सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

यह प्रस्तावित विधेयक सात प्रकार की हानिकारक सामग्रियों के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करता है, जिसमें स्व-नुकसान को बढ़ावा देने वाली सामग्री, हिंसा या घृणा को प्रेरित करने वाले तत्व, तथा सहमति के बिना साझा की गई अंतरंग तस्वीरें सम्मिलित हैं।
इस निगरानी तंत्र के कार्यान्वयन हेतु डिजिटल सेफ्टी कमीशन ऑफ कनाडा की स्थापना की जाएगी, हालांकि छूट के स्पष्ट मानदंड भविष्य में निर्धारित किए जाएंगे। संस्कृति मंत्री मार्क मिलर के अनुसार, इस नियामक ढांचे के गठन की प्रक्रिया में लगभग 18 महीने का समय संभावित है। इस कदम के साथ, कनाडा अब ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है, जो आयु-आधारित प्रतिबंधों के माध्यम से सोशल मीडिया नियमन को प्राथमिकता दे रहे हैं।










