सिवनी, 17 जून।
सिवनी जिले में गौवंश वध के प्रयास और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने नागपुर निवासी मोहम्मद हामिद उर्फ इंजीनियर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपित को 16 जून को नागपुर से गिरफ्तार कर तीन माह के लिए केंद्रीय जेल जबलपुर भेज दिया है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी ने बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।
पुलिस अधीक्षक के अनुसार मोहम्मद हामिद उर्फ इंजीनियर (69) पुत्र मोहम्मद हनीफ, निवासी सेवा सदन, सी.ए. रोड, गांधीबाग, नागपुर के विरुद्ध थाना कोतवाली में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत मामला दर्ज है। इसके अलावा नागपुर में वर्ष 2025 के एक सांप्रदायिक दंगा प्रकरण में भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और उस मामले में उसे गिरफ्तार किया जा चुका है।
पुलिस के मुताबिक आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर 28 अप्रैल 2026 को कुर्बानी के नाम पर गौवंशों के वध की योजना बनाई थी। प्रशासन और पुलिस की समय रहते की गई कार्रवाई के चलते इस प्रयास को विफल कर दिया गया। मौके से कुर्बानी के लिए लाए गए सात गौवंशों को आरोपित और उसके साथियों के कब्जे से मुक्त कराकर सुरक्षा के लिए गौशाला भेजा गया था।
पुलिस का कहना है कि आरोपित के इस कृत्य से लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत होने और जिले की कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। अधिकारियों के अनुसार सिवनी में पूर्व में भी गौवंश वध और अन्य कारणों को लेकर कई बार तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है, जहां दोनों समुदाय आमने-सामने आ चुके हैं। वर्ष 2024 में भी बड़ी संख्या में गौवंशों की हत्या के बाद जिले की कानून व्यवस्था प्रभावित हुई थी।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपित को जिले की संवेदनशील परिस्थितियों की जानकारी होने के बावजूद उसने कथित रूप से ऐसा प्रयास किया। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर संभावित तनाव और विवाद की स्थिति को टाल दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच की गई और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपित पर नागपुर में दो पक्षों के बीच विवाद और दंगा भड़काने से जुड़े आरोपों के मामले दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि उसके कृत्य से सिवनी जिले की लोक व्यवस्था, लोक प्रशांति और साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता था।
इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रशासन ने मोहम्मद हामिद के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत कार्रवाई की। पुलिस ने उसे नागपुर से गिरफ्तार कर तीन माह के लिए केंद्रीय जेल जबलपुर भेज दिया है।














