शिमला, 20 जून।
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में जीवनसाथी को गुजारा भत्ता न देना एक व्यक्ति को बेहद भारी पड़ गया। अदालत के आदेशों की पिछले चार सालों से लगातार अवहेलना करने वाले शख्स को आखिरकार कुमारसैन थाना पुलिस ने चार गैर-जमानती वारंट के आधार पर हिरासत में ले लिया है।
कानून के मुताबिक, कण्डा गांव के रहने वाले निहाल नामक इस व्यक्ति पर अपनी पत्नी के भरण-पोषण की बकाया राशि अब दो लाख रुपये के पार जा चुकी है। बार-बार मिले न्यायिक निर्देशों के बाद भी आरोपी ने इस रकम का भुगतान नहीं किया था।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, साल 2022 से घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20(1) के तहत यह मामला अदालत में विचाराधीन है। स्थानीय पुलिस की टीम ने 18 जून को आरोपी को दबोचकर कोर्ट में पेश किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने बकाया राशि वसूलने के लिए संबंधित राजस्व अधिकारियों के जरिए आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के सख्त आदेश जारी किए हैं।
शिमला पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद साफ किया है कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने वाले तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और अदालती वारंटों का पालन कराने के लिए आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।










