न्यायपालिका
22 Jun, 2026

माध्यमिक आचार्य भर्ती में अनियमितता: हाईकोर्ट ने जेएसएससी को घेरा

माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में तकनीकी खामियों और उत्तर कुंजी न मिलने से नाराज अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने जेएसएससी से जवाब मांगा है।

रांची, 22 जून।

माध्यमिक आचार्य चयन प्रक्रिया (विज्ञापन संख्या-02/2025) से जुड़े विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस पूरी भर्ती प्रणाली में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को कटघरे में खड़ा किया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की बेंच ने सुनवाई के दौरान आयोग से कड़े सवाल पूछे हैं और जवाब के साथ आगामी 30 जून को तलब किया है।

परीक्षा में शामिल हुए अनेक अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्हें पोर्टल पर अपनी उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट देखने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वेबसाइट पर बार-बार 'यूजर डज नॉट एग्जिस्ट' जैसा एरर आने के कारण वे अपने ही परीक्षा परिणामों के विवरण तक नहीं पहुँच पाए। अभ्यर्थियों के वकील ने दलील दी कि आयोग की तकनीकी खामियों के चलते वे अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के अधिकार से भी वंचित रह गए।

इतना ही नहीं, प्रभावित युवाओं का कहना है कि इसी तकनीकी विफलता के चलते उन्हें बाद में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। यदि सही समय पर उन्हें परिणाम देखने का मौका मिलता, तो आज वे इस चयन प्रक्रिया में बेहतर स्थिति में होते।

मामले की गंभीरता को भांपते हुए अदालत ने अब जेएसएससी से विस्तृत ब्योरा मांगा है। कोर्ट जानना चाहता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में छात्र अपनी रिस्पॉन्स शीट से क्यों वंचित रहे और आयोग ने इस संकट के समाधान हेतु क्या ठोस पहल की।

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