चित्तौड़गढ़, 25 जून।
जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में चर्चित अंकित सोनी सुसाइड प्रकरण में फरार चल रही आरोपित युवती पर पुलिस ने ढाई हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। गिरफ्तारी पर पहले उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बावजूद युवती ने निर्धारित अवधि में आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने राजस्थान पुलिस नियमों के तहत उसके खिलाफ इनाम घोषित कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, यह मामला 3 नवंबर 2025 को बस्सी थाने में बीएनएस की धारा 108 के तहत दर्ज किया गया था। बस्सी निवासी अंकित सोनी ने उसी रात अपने काका के घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद मृतक के भाई ने कस्बे की एक युवती के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना, दबाव बनाने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि युवती वीडियो कॉल के माध्यम से अंकित को लगातार परेशान करती थी। उस दौरान उसकी सगाई भी हो चुकी थी और इसी मानसिक दबाव में उसने यह कदम उठाया।
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मृतक का मोबाइल जब्त कर उसकी जांच कराई। जांच में चैट, डिजिटल भुगतान और अन्य लेनदेन से जुड़े कई साक्ष्य मिले। पुलिस को युवती की खरीदारी और व्यक्तिगत खर्च से जुड़े भुगतान के प्रमाण भी मिले। कई संदेश हटाए जाने के बाद डाटा रिकवरी कराई गई, जिसके आधार पर युवती को आरोपी बनाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि सगाई के बाद भी अंकित और युवती लगातार संपर्क में थे।
प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपित युवती ने राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया था। पहले उसे गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली और बाद में 24 मार्च को पारित आदेश में न्यायालय ने 15 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने पर निचली अदालत को जमानत याचिका पर निर्णय लेने की छूट दी थी। साथ ही पुलिस रिमांड की मांग पर फैसला करने का अधिकार भी निचली अदालत को दिया गया था। निर्धारित समय बीतने के बाद भी युवती ने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही और अब उसकी गिरफ्तारी पर ढाई हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया है।















