मध्य प्रदेश
27 Jun, 2026

जबलपुर में रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर ने लगाया 23.62 लाख का जुर्माना

जबलपुर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने सिहोरा तहसील में भसुआ रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण के मामलों में तीन दोषियों पर 23.62 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाते हुए राशि न चुकाने पर कुर्की के आदेश दिए हैं।

जबलपुर, 26 जून।

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में प्रशासन ने रेत माफियाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को भसुआ रेत के अवैध उत्खनन और गैर-कानूनी भंडारण के दो अलग-अलग मामलों में कड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने इस अवैध कारोबार में लिप्त पाए गए दोषियों पर कुल 23 लाख 62 हजार 500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोंका है।

जिला प्रमुख ने दोटूक आदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि तय समय सीमा के भीतर इस अर्थदण्ड की राशि को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया, तो दोनों ही मामलों के दोषियों के खिलाफ भू-राजस्व संहिता के कड़े नियमों के तहत संपत्ति की कुर्की और वसूली की सख्त वैधानिक प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।

प्रशासनिक स्तर से प्राप्त विवरण के मुताबिक भसुआ रेत के ये दोनों ही मामले सिहोरा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम खम्हरिया कटरा के हैं। इस जगह पर आज से ठीक दो वर्ष पहले यानी 10 जून 2024 को तहसीलदार और सहायक खनिज निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा एक विशेष औचक जांच अभियान चलाया गया था।

उस समय की गई जांच में गांव के ही निवासी महेंद्र कुमार और सुरेंद्र कुमार को अपनी निजी जमीन से बिना अनुमति के 240 घनमीटर भसुआ रेत का अवैध उत्खनन करने का कसूरवार पाया गया था। इसके अतिरिक्त, एक अन्य ग्रामीण पुरुषोत्तम कौल द्वारा सरकारी जमीन पर बिना किसी प्रशासनिक स्वीकृति के 75 घनमीटर भसुआ रेत का अवैध भंडारण किया गया था। जिला खनिज अधिकारी ने इन दोनों मामलों को कलेक्टर कोर्ट में पेश किया था।

कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद महेंद्र कुमार और सुरेन्द्र कुमार को अवैध रूप से रेत खोदने का दोषी पाते हुए उन पर रॉयल्टी की 15 गुना दर से 4 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना और पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 4 लाख 50 हजार रुपये की पेनाल्टी लगाई, जिससे कुल राशि 9 लाख रुपये बनी। हालांकि, जब दोनों आरोपी प्रशमन (राजीनामे) की प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं हुए, तो कोर्ट ने इस राशि को दोगुना करके सीधे 18 लाख रुपये कर दिया।

इसी प्रकार, शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के भसुआ रेत का ढेर लगाने के जुर्म में पुरुषोत्तम कौल पर रॉयल्टी की 15 गुना दर से 1 लाख 40 हजार 625 रुपये और पर्यावरण नुकसान की भरपाई के लिए 1 लाख 40 हजार रुपये की शास्ति लगाई गई, जिससे कुल राशि 2 लाख 81 हजार 250 रुपये तय हुई। इस मामले में भी आरोपी द्वारा प्रशमन से इनकार करने के बाद जुर्माने की इस रकम को दोगुना बढ़ाकर 5 लाख 62 हजार 500 रुपये निर्धारित कर दिया गया।

जिलाधीश ने दोनों ही दोषियों को जुर्माने की इस पूरी राशि को तत्काल सरकारी खाते में जमा करने और उसके चालान की मूल प्रति जिला खनिज अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में स्थानीय तहसीलदार के माध्यम से भू-राजस्व संहिता के कड़े उपबंधों के तहत कुर्की की कार्यवाही करने का जिम्मा कलेक्टर कार्यालय की ब्रिस्क शाखा के प्रभारी अधिकारी को सौंप दिया है।

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