अशोकनगर, 02 जुलाई।
अशोकनगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने स्मैक बेचने के उद्देश्य से मादक पदार्थ अपने पास रखने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय ने अमजद खान (25), निवासी घोषी मोहल्ला, आरोन (गुना) को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। मामला जून 2020 का है, जब थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि विदिशा रोड स्थित पुराने एसपी कार्यालय के पास एक व्यक्ति स्मैक बेचने की नीयत से खड़ा है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गवाहों के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान अमजद खान के रूप में बताई।
तलाशी के दौरान आरोपी की कैप्री की दाहिनी जेब से सफेद प्लास्टिक की पन्नी बरामद हुई। पन्नी खोलने पर उसमें हल्के भूरे रंग का संदिग्ध पाउडर मिला, जिसे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
जांच के दौरान बरामद पदार्थ को शासकीय प्रयोगशाला भेजा गया, जहां परीक्षण में उसके स्मैक होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में साक्ष्यों के साथ चालान पेश किया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।


















