भोपाल, 9 जुलाई।
राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र में दो व्यापारियों ने एक कारोबारी पर करीब 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया है। मामले को लेकर सिकंदर खान और नवेद मियां ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के अनुसार आरोपित सैयद खालिद अली से दोनों व्यापारियों के कई वर्षों से व्यावसायिक और व्यक्तिगत संबंध थे। इसी भरोसे के आधार पर उन्होंने समय-समय पर उसे नगद राशि उधार दी और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट खरीदकर व्यापार के लिए उपलब्ध कराए।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि शुरुआती समय में आरोपित ने भुगतान समय पर किया, जिससे उनका विश्वास बना रहा। लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया गया, जिससे करीब 25 लाख रुपये की राशि बकाया हो गई।
व्यापारियों का आरोप है कि बकाया रकम लौटाने के लिए आरोपित ने 10 लाख और 15 लाख रुपये के दो चेक दिए थे। जब दोनों चेक बैंक में लगाए गए तो वे "पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉअर" टिप्पणी के साथ अनादरित हो गए।
शिकायत में बताया गया है कि चेक बाउंस होने के बाद आरोपित को अधिवक्ता के माध्यम से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कानूनी नोटिस भेजा गया। तय समय में भुगतान नहीं होने पर न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।
आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपित ने अन्य लोगों से भी इसी तरह बड़ी रकम ली है और वापस नहीं की। हालांकि इस संबंध में पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
दोनों व्यापारियों ने कोतवाली पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर भारतीय न्याय संहिता और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की है।















