पटना, 10 जुलाई।
पटना सिविल कोर्ट में बहुचर्चित शिक्षक फैजल खान, जिन्हें लोग खान सर के नाम से जानते हैं, उनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को निर्णय नहीं आ सका। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपलब्धता के चलते अदालत ने इस मामले को अब 13 जुलाई के लिए टाल दिया है। अब उसी दिन यह स्पष्ट होगा कि उन्हें अदालत से राहत मिलती है या नहीं। इससे पहले इस मामले में सुनवाई पूर्ण हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था।
यह पूरा विवाद दो जून 2026 की रात को उनके कोचिंग संस्थान में हुई हिंसा और फायरिंग की घटना से उपजा है। शुरुआत में खान सर ने रौशन आनंद पक्ष के लोगों पर कोचिंग में तोड़फोड़, पथराव और मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार किया था। बाद में जांच के दौरान आए वीडियो फुटेज और साक्ष्यों ने स्थिति बदल दी, जिसके चलते खान सर के सुरक्षा कर्मियों और स्वयं उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई।
मामले के घटनाक्रम में तब एक और मोड़ आया जब रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद रौशन आनंद ने खान सर पर हत्या की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए, जिसकी जांच अब अलग से की जा रही है। रौशन आनंद को हालांकि इस मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन फायरिंग और हिंसा के मुख्य मामले में खान सर की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिस पर अब सभी की निगाहें 13 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं।










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