फरीदाबाद, 15 जुलाई।
कैलगांव और खंदावली क्षेत्र में सिंचाई विभाग के रजवाहे से हो रहे भीषण जलभराव पर एसडीएम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने लापरवाही बरतने वाले चार प्रमुख विभागों के कार्यकारी अभियंताओं को तलब किया है।
नोटिस में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, सिंचाई विभाग, एचएसआइआइडीसी और नगर निगम के अभियंताओं को शामिल किया गया है। इन अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 131 और बीएनएस की धारा 151 के तहत कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं।
कोर्ट ने शुक्रवार को सभी अभियंताओं को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान यह तय किया जाएगा कि इस गंभीर स्थिति और आमजन की सुरक्षा के प्रति उदासीनता के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है।
क्षेत्र में हर मानसून के दौरान जलभराव से बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। करंट लगने और जन-धन की हानि की आशंकाओं के मद्देनजर एसडीएम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रिपोर्ट तलब की है।















