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मध्य प्रदेश
27 Jul, 2026

उदित गायकी मौत मामला: आरोपी आरक्षक की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने उदित गायकी मौत मामले में आरोपी निलंबित आरक्षक की जमानत याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को सुनवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है।

भोपाल, 27 जुलाई।

वीआईटी कॉलेज के बीटेक छात्र उदित गायकी की कथित पुलिस पिटाई के बाद हुई मौत के मामले में आरोपी निलंबित आरक्षक संतोष बामनिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसमें एक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकता से सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया।

यह मामला अक्टूबर 2025 का है। आरोप है कि पिपलानी थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी इलाके में दोस्तों के साथ मौजूद वीआईटी कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्र उदित गायकी के साथ पुलिस टीम ने कथित रूप से मारपीट की थी। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे एम्स भोपाल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

शुरुआत में मौत को हार्ट अटैक से जोड़कर देखा गया था, लेकिन पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में पेनक्रियाज में गंभीर चोट और मारपीट से मौत होने की बात सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी आरक्षक संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को निलंबित कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

उदित गायकी की मौत के बाद परिजनों ने पिपलानी थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की थी। यह मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना था।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ेगी। अदालत ने निर्देश दिया है कि गवाहों के बयान, मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

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