नई दिल्ली, 4 अगस्त।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने डाबर इंडिया लिमिटेड को अपने कुछ खाद्य उत्पादों के प्रचार में '100 प्रतिशत' जैसे दावों के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण का कहना है कि इस तरह का दावा संबंधित कानून के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।
प्राधिकरण की ओर से समाज माध्यम पर साझा की गई जानकारी में बताया गया है कि कंपनी को भ्रामक दावों के आधार पर खाद्य उत्पादों के प्रचार-प्रसार और बिक्री पर आवश्यक प्रतिबंध लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, कंपनी की वेबसाइट पर शहद, गाय का घी, सेब का सिरका, वर्जिन नारियल तेल, तिल का तेल, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य समान उत्पादों के विज्ञापनों में '100 प्रतिशत' होने का दावा किया गया था। इसी आधार पर प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है।















