वाशिंगटन, 7 अगस्त।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता पर रोक संबंधी प्रावधानों को सीमित करने और बर्थ टूरिज्म पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अमेरिकी आव्रजन व्यवस्था के दुरुपयोग पर बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रही है। ट्रंप के अनुसार, प्रशासन उन व्यवस्थाओं को सख्ती से नियंत्रित करने की दिशा में काम कर रहा है, जिन्हें वह आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोग के रूप में देखता है।
व्हाइट हाउस के मुताबिक, पहले आदेश में विदेशी नागरिकों के ऐसे बच्चों की श्रेणियां तय की गई हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले स्वीकार किए गए ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मसिद्ध नागरिकता का पात्र नहीं माना जाएगा। दूसरे आदेश के माध्यम से विदेश मंत्रालय और गृह सुरक्षा विभाग को बर्थ टूरिज्म समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह व्यवस्था उन मामलों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिनमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं।
इन कार्यकारी आदेशों से कुछ सप्ताह पहले जून में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अमेरिका में ऐसे माता-पिता से जन्म लेने वाले बच्चों को, जो देश में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे हैं, संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता प्रावधान के तहत स्वतः अमेरिकी नागरिकता प्राप्त होगी।















