भोपाल, 7 अगस्त।
मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के परिणाम सामने आने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से शुक्रवार को यह साफ कर दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में जारी किए गए नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया गया है।
विभाग ने जानकारी दी है कि चयन प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन जारी होने के बाद प्रावधानों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। संचालनालय आयुक्त अभिषेक सिंह के मुताबिक परीक्षा के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता और अतिथि शिक्षक के अनुभव से जुड़े नियम पहले से ही निर्देशिका में तय थे। इसके तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक उम्मीदवारों के पास योग्यता और जरूरी अनुभव होना अनिवार्य था।
निर्धारित अंतिम तिथि के बाद हासिल की गई डिग्री या अनुभव को वैध नहीं माना जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह भी दोहराया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन नियमों में कोई संशोधन नहीं हुआ है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इस संबंध में कोई भ्रम है, तो वे सीधे कार्यालय आकर पूरी जानकारी ले सकते हैं।















