नई दिल्ली, 11 अगस्त।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेत्री जान्हवी कपूर से जुड़े आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का आदेश देने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भांभानी की पीठ ने मंगलवार को जान्हवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश देने की बात कही। अदालत इस मामले में अपना आदेश बाद में अपलोड करेगी।
सुनवाई के दौरान जान्हवी कपूर की ओर से पेश वकील ने बताया कि अभिनेत्री हिंदी और तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि सोशल मीडिया पर जान्हवी के नाम से कई अश्लील सामग्री प्रसारित हो रही है। इसके अलावा उनके नाम पर बड़ी संख्या में फर्जी खाते भी संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे कमाई की जा रही है। वकील ने इन आपत्तिजनक सामग्री और फर्जी खातों को हटाने की जरूरत बताई।
अदालत ने कहा कि अश्लील सामग्री के मामले में रोक लगाना जरूरी है। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि जान्हवी के नाम से चल रहे फर्जी खातों की संख्या करीब 1900 है, जिनमें प्रशंसक पेज भी शामिल हैं। अदालत ने सवाल किया कि क्या इन सभी खातों पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही यह भी पूछा कि डिजिटल दौर में क्या कलाकार प्रशंसकों के पेज नहीं चाहते। अदालत ने कहा कि प्रशंसक पेज गलत हो सकते हैं और उनमें भी अश्लील सामग्री मौजूद हो सकती है। यदि किसी पेज के जरिए व्यावसायिक शोषण हो रहा है तो उस पर कार्रवाई उचित है, लेकिन सभी प्रशंसक पेज हटाना सही नहीं होगा।
इससे पहले भी दिल्ली उच्च न्यायालय कई चर्चित हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर आदेश जारी कर चुका है। अदालत ने फिल्म अभिनेत्री तब्बू, क्रिकेटर युवराज सिंह, अभिनेता अभिषेक शर्मा, सांसद रवि किशन, कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और मलयालम अभिनेता मोहनलाल से जुड़े मामलों में ऐसे निर्देश दिए हैं।
अदालत ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, अभिनेत्री काजोल, अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर के व्यक्तित्व अधिकारों की भी रक्षा की है।
इसके अलावा फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म निर्माता करण जौहर से जुड़ी किसी भी सामग्री या व्यक्तित्व का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश भी उच्च न्यायालय पहले जारी कर चुका है।















