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न्यायपालिका
13 Aug, 2026

नालसर के 2026 स्नातकों को बड़ी राहत, बीसीआई ने कुछ घंटों में नामांकन रोकने का आदेश वापस लिया

बीसीआई ने नालसर के 2026 के सभी विधि स्नातकों का राज्य बार काउंसिल में नामांकन रोकने का शुरुआती आदेश वापस लेकर उन्हें नामांकन की अनुमति दे दी है।

नई दिल्ली, 13 अगस्त।

नालसर विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2026 के विधि स्नातकों के नामांकन को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ ही घंटों में अपना फैसला बदल दिया। पहले बीसीआई ने सभी राज्य बार काउंसिलों को 2026 में नालसर से स्नातक हुए विद्यार्थियों का नामांकन रोकने का निर्देश दिया था, लेकिन बाद में यह आदेश वापस लेते हुए स्पष्ट किया कि सभी स्नातक अपनी पसंद की राज्य बार काउंसिल में नामांकन करा सकेंगे।

बीसीआई के अध्यक्ष मानन कुमार मिश्रा की ओर से जारी शुरुआती निर्देश में नालसर के विद्यार्थियों द्वारा मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनाए जाने के प्रस्ताव के विरोध में चलाए गए अभियान की जांच पूरी होने तक नामांकन रोकने को कहा गया था। विद्यार्थियों ने यह विरोध दिल्ली में नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस ज्यादती से संबंधित सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत की टिप्पणियों के संदर्भ में किया था।

बाद में बीसीआई ने संशोधित निर्देश जारी करते हुए कहा कि उसके सदस्यों ने सर्वसम्मति से माना है कि 2026 के अधिकांश स्नातक निर्दोष हैं और वे उस अभियान में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे, जिसे परिषद ने कथित तौर पर अनादर की कोशिश बताया। परिषद ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी को उसकी गलती के बिना नुकसान नहीं उठाना चाहिए।

हालांकि, बीसीआई ने कहा है कि वह नालसर के कुलपति की जांच रिपोर्ट का इंतजार करेगी और रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।

अभियान की जांच के लिए मांगी गई थी रिपोर्ट

बीसीआई ने अपने शुरुआती निर्देश में नालसर के कुलपति से अभियान को लेकर प्रमाणित रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही उन विद्यार्थियों की पहचान करने को कहा गया था, जिन्होंने कथित तौर पर अभियान शुरू करने, उसका आयोजन करने, समन्वय करने या विद्यार्थियों को इसमें शामिल करने में प्रमुख भूमिका निभाई।

परिषद ने विश्वविद्यालय से उसे सौंपे गए प्रतिनिधित्व की प्रति और उस पर हस्ताक्षर करने वालों का विवरण भी मांगा था। संशोधित निर्देश में बीसीआई ने कहा कि उसे कुछ विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी मिली है कि कुछ शिक्षकों और बाहरी लोगों ने कथित तौर पर विद्यार्थियों को अभियान के लिए उकसाया।

परिषद ने स्पष्ट किया कि कुलपति की जांच रिपोर्ट मिलने और उसका परीक्षण करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कानूनी पेशे के आचरण का भी दिया था हवाला

बीसीआई के शुरुआती निर्देश में कहा गया था कि विद्यार्थियों के अभियान में भाग लेने की जांच कानून के पेशे में प्रवेश करने वाले लोगों से अपेक्षित आचरण के मानकों के संदर्भ में की जानी चाहिए। परिषद ने वैध अभिव्यक्ति और किसी संवैधानिक पदाधिकारी या संस्थागत कार्यक्रम के खिलाफ संगठित दबाव, धमकी, व्यक्तिगत आरोप, बाधा या बहिष्कार के आह्वान के बीच अंतर भी बताया था।

बीसीआई ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायिक पद के प्रति सम्मान नहीं रखने वाला कानून का विद्यार्थी भविष्य में जिम्मेदार अधिवक्ता, शिक्षक या न्यायाधीश बनने के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। परिषद ने ऐसे आचरण को कानूनी पेशे की गरिमा, अनुशासन और नैतिक मानकों के विपरीत बताया था।

परिषद ने कुलपति से तीन दिन के भीतर प्रमाणित रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा था और बताया था कि कुलपति की रिपोर्ट मिलने के बाद 19 अगस्त 2026 को अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

बीसीआई ने यह भी कहा था कि उसे विश्वसनीय स्रोतों से कुछ शिक्षकों के बीच गुटबाजी और आंतरिक राजनीति की जानकारी मिली है तथा आरोप लगाया कि कुछ शिक्षक विद्यार्थियों को कथित तौर पर गुमराह और प्रभावित कर रहे थे। परिषद ने कहा था कि देश में कानूनी शिक्षा के नियामक के रूप में वह ऐसी स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकती।

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