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मध्य प्रदेश
18 Aug, 2026

हाईकोर्ट के आदेश पर भोपाल में 11 मकान ध्वस्त, 35 साल पुराने अतिक्रमण पर कार्रवाई

भोपाल के निशातपुरा में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने निजी जमीन पर बने 11 मकानों को चार पोकलेन मशीनों से ढहा दिया और भारी पुलिस बल तैनात रहा।

भोपाल, 18 अगस्त।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निशातपुरा क्षेत्र में मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने निजी जमीन पर बने 11 मकानों को चार पोकलेन मशीनों की मदद से ढहा दिया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि किसी तरह का विरोध या अप्रिय स्थिति न बने।

कार्रवाई बैरागढ़ एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में हुई। तहसीलदार हर्षविक्रम सिंह सहित राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई करीब 35 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई

निशातपुरा में अविनाश जौहरी की करीब 0.75 एकड़ निजी जमीन पर लंबे समय से कब्जे की स्थिति बनी हुई थी। धीरे-धीरे इस जमीन पर मकान बना लिए गए, जिनमें कुछ निर्माण तीन मंजिल तक के बताए जा रहे हैं। जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए जौहरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले में हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर, नगर निगम और पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अदालत ने यह भी कहा था कि जिन पक्षकारों को न्यायालय से स्थगन आदेश मिला है, उनके निर्माण को छोड़कर अन्य निर्माणों पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद प्रशासन ने मंगलवार को पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की।

विरोध के कारण पहले रुक चुकी थी कार्रवाई

अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन इससे पहले भी मौके पर पहुंचा था, लेकिन विरोध के कारण कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी। इसके बाद प्रशासन और पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मंगलवार को पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में चिन्हित मकानों को हटाने की कार्रवाई पूरी की गई।

सरकारी जमीन पर कब्जे का भी मामला

इसी क्षेत्र में करीब 0.30 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे की बात भी सामने आई है। हालांकि इस हिस्से से जुड़े कुछ मामलों में हाईकोर्ट का स्थगन आदेश होने के कारण फिलहाल वहां कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने स्टे वाले मामलों को छोड़कर अन्य चिन्हित निर्माणों को हटाया।

कार्रवाई के दौरान चार पोकलेन मशीनों से मकानों को गिराया गया और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। प्रशासन ने कहा कि पूरी कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुरूप की जा रही है और जिन मामलों में अदालत का स्थगन है, उनमें फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी।

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