अनूपपुर, 19 अगस्त।
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में निर्धारित समय-सीमा में सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं देने पर छह पदाभिहित अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर रत्नाकर झा के आदेश पर अपर कलेक्टर बलवीर रमन ने मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम-2010 के तहत अधिकारियों पर कुल 8,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी संबंधित अधिकारियों को तीन दिन के भीतर अर्थदंड की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों पर अधिसूचित सेवाओं का तय समय में निराकरण नहीं करने के मामले में यह कार्रवाई की गई। इनमें खास तौर पर जन्म और मृत्यु के एक वर्ष बाद पंजीयन की अनुमति से संबंधित मामलों का समय पर निराकरण नहीं किया जाना शामिल है।
मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम-2010 के तहत तय समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ धारा 7(1)(क) के तहत शास्ति लगाई गई है।
कार्रवाई के तहत नायब तहसीलदार पुष्पराजगढ़ वृत्त दमेहड़ी विशाल रत्नम् पर 6 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। नायब तहसीलदार कोतमा वृत्त आमाडांड मिथिला प्रसाद पटेल पर 1,500 रुपये तथा नायब तहसीलदार कोतमा वृत्त बिजुरी लवतेन्द्र सिंह और नायब तहसीलदार पुष्पराजगढ़ वृत्त खमरौंध सोहनलाल कोल पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
समय-सीमा में सेवा देना अनिवार्य
लोक सेवा गारंटी कानून का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराना है। किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से बिना उचित कारण सेवा देने में देरी किए जाने पर कानून के प्रावधानों के अनुसार अर्थदंड की कार्रवाई की जा सकती है।















