नई दिल्ली, 20 अगस्त।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के खुलासे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई को आगामी 29 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष आज हुई सुनवाई के दौरान कार्यवाही को दोपहर बाद रखने का अनुरोध किया गया था, जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति और कैलेंडर की जांच के बाद यह नया आदेश जारी किया है।
इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने इस याचिका को केवल सनसनी फैलाने के उद्देश्य से दायर बताया था और कहा था कि यह सुनवाई के योग्य नहीं है। विश्वविद्यालय का यह रुख रहा है कि इस तरह की जानकारी पूरी तरह से व्यक्तिगत है जिससे किसी भी प्रकार का कोई सार्वजनिक हित जुड़ा हुआ नहीं है।
यह पूरा कानूनी विवाद केंद्रीय सूचना आयोग के उस फैसले के बाद शुरू हुआ था जिसमें सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाते हुए डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया था। इसी आदेश के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर अब सितंबर के अंत में विस्तृत सुनवाई की जाएगी।















