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20 Aug, 2026

कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन, 1984 दंगों के दो मामलों में काट रहे थे उम्रकैद

सफदरजंग अस्पताल में भर्ती पूर्व सांसद सज्जन कुमार का उपचार के दौरान निधन हो गया, उन्हें ऑल्टर्ड सेंसोरियम की समस्या के साथ लाया गया था और वे हाई ब्लड प्रेशर व पार्किंसन से भी पीड़ित थे।

नई दिल्ली, 20 अगस्त।

तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया। उन्हें मृत अवस्था में सफदरजंग अस्पताल लाए जाने की जानकारी सामने आई है। सज्जन कुमार दिसंबर 2018 से जेल में बंद थे और करीब सात साल आठ महीने जेल में रहने के बाद उनका निधन हुआ।

सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े चार प्रमुख मामलों में आरोपी बनाया गया था। इनमें से दो मामलों में उन्हें उम्रकैद की सजा मिली, जबकि दो मामलों में अदालत ने उन्हें बरी या आरोपों से मुक्त कर दिया था। निधन से पहले वह राजनगर और सरस्वती विहार से जुड़े दो मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे थे।

31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1 नवंबर से दिल्ली समेत कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। दिल्ली में करीब 2700 और देशभर में लगभग 3500 लोगों की मौत हुई थी। सज्जन कुमार पर दंगे भड़काने और सिखों की हत्या से जुड़े मामलों में आरोप लगाए गए थे।

मई 2000 में जीटी नानावटी आयोग का गठन हुआ था। उसकी सिफारिश के बाद 24 अक्टूबर 2005 को सीबीआई ने मामला दर्ज किया। उस समय सज्जन कुमार सांसद थे। वर्ष 2010 से 2013 के बीच निचली अदालत में मामले की सुनवाई हुई। 2013 में सज्जन कुमार को बरी किए जाने के बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील की थी।

राजनगर मामले में दिल्ली कैंट के राजनगर और पालम कॉलोनी में 1 नवंबर 1984 को एक ही सिख परिवार के पांच सदस्यों की हत्या और राजनगर स्थित गुरुद्वारे को जलाने का आरोप था। वर्ष 2013 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। इसके बाद 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए उन्हें दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। 31 दिसंबर 2018 को उन्होंने कड़कड़डूमा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और उन्हें जेल भेज दिया गया।

सुल्तानपुरी मामले में 1984 के दंगों के दौरान हिंसा और हत्या के आरोप थे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 सितंबर 2023 को सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया।

सरस्वती विहार मामले में 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या का आरोप था। 1984 दंगों के मामलों की दोबारा जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने वर्ष 2015 में पुराने मामलों की जांच फिर शुरू की। 12 फरवरी 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया और 25 फरवरी 2025 को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उनकी उम्र, स्वास्थ्य और जेल में आचरण को ध्यान में रखते हुए मृत्युदंड नहीं दिया।

जनकपुरी-विकासपुरी मामले में 1 नवंबर 1984 को जनकपुरी में सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या तथा लूटपाट और आगजनी के आरोप थे। दूसरे मामले में 2 नवंबर 1984 को गुरचरण सिंह को जिंदा जलाने से संबंधित आरोप लगाए गए थे। दोनों मामलों को बाद में एक ही आरोपपत्र में शामिल किया गया। जनवरी 2026 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को इन मामलों में बरी कर दिया था।

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