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न्यायपालिका
21 Aug, 2026

बंगाल के सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षकों के डीए पर हाई कोर्ट ने मांगा सरकार का जवाब

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों के बकाया डीए भुगतान पर 11 सितंबर तक जवाब मांगा है।

कोलकाता, 21 अगस्त।

पश्चिम बंगाल के सरकारी सहायता प्राप्त और सरकारपोषित स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षाकर्मियों को बकाया महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा या नहीं, इस पर राज्य सरकार को अब अपना स्पष्ट जवाब देना होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को इस मामले में लिखित रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 11 सितंबर तक राज्य सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।

यह मामला शिक्षक संगठन एबीटीए की ओर से अदालत में उठाया गया था। संगठन की तरफ से अधिवक्ता फिरदौस शमीम ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए का 65 प्रतिशत भुगतान किए जाने की जानकारी दी है, लेकिन सरकारपोषित और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी अभी तक इस लाभ से वंचित हैं।

सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस स्थिति के कारण इन कर्मचारियों को मिलने वाले बकाया डीए को लेकर असमंजस बना हुआ है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ ने की।

अदालत ने राज्य सरकार से साफ तौर पर बताने को कहा है कि सरकारपोषित स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों के लंबित डीए भुगतान को लेकर उसका निर्णय क्या है।

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि सरकारी कर्मचारियों, सरकारपोषित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया डीए भुगतान पर लगभग 42 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए 11 हजार 790 करोड़ रुपये, सरकारपोषित कर्मचारियों के लिए 18 हजार 369 करोड़ रुपये और पेंशनभोगियों के लिए 11 हजार 611 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया गया था।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकारपोषित और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को अभी तक बकाया डीए की राशि नहीं मिली है।

बंगीय शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी समिति के महासचिव स्वपन मंडल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बकाया महंगाई भत्ते का कुछ हिस्सा प्राप्त हुआ है, लेकिन सरकारपोषित और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि इस विषय को लेकर राज्य के मुख्य सचिव का ध्यान भी आकर्षित किया गया है।

18 अगस्त को डीए मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने जानकारी दी थी कि सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का 65 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है और बाकी राशि देने की प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार ने यह भी बताया था कि डीए भुगतान पर अब तक 7,700 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं।

पश्चिम बंगाल डीए मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश में राज्य सरकार को कर्मचारियों का पूरा बकाया महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने पहले 25 प्रतिशत राशि का तत्काल भुगतान करने को कहा था। शेष 75 प्रतिशत राशि के भुगतान की प्रक्रिया तय करने के लिए एक निगरानी समिति बनाई गई थी, ताकि राज्य सरकार पर एक साथ आर्थिक दबाव न पड़े।

निगरानी समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सभी संबंधित पक्षों को सौंप दी है। समिति ने डीए भुगतान के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है। जिन कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक स्कैन कर अपलोड की जा चुकी है, उन्हें वर्ष 2008 से 2015 के बीच के बकाया डीए की पहली किस्त दी जानी है।

राज्य सरकार ने समिति को बताया है कि 64 हजार 759 कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक स्कैन कर अपलोड की जा चुकी है। समिति ने इन कर्मचारियों को बकाया डीए की पहली किस्त का भुगतान 3 सितंबर तक करने का निर्देश दिया है।

अब यह देखना होगा कि सरकारपोषित और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षाकर्मियों को बकाया डीए भुगतान के दायरे में शामिल किया जाता है या नहीं। इस संबंध में राज्य सरकार के जवाब का इंतजार है। हाई कोर्ट ने सरकार को 11 सितंबर तक अपना पक्ष अदालत के सामने रखने को कहा है।

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