जयपुर, 22 अगस्त।
प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है, जिसके बाद नगर निगम का अमला तुरंत हरकत में आ गया है। निगम आयुक्त ओम कसेरा के सख्त निर्देशों के अनुपालन में राजधानी के विभिन्न जोन क्षेत्रों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध प्रचार सामग्री, होर्डिंग्स, बैनर और कटआउट हटाने का अभियान छेड़ दिया गया है। अकेले मानसरोवर क्षेत्र में ही प्रशासन ने दो सौ से अधिक अवैध होर्डिंग्स को नेस्तनाबूद कर दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कुल तीन सौ नौ निकायों में चरणबद्ध चुनावों की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू कर दी गई है, जो चुनाव संपन्न होने तक जारी रहेगी। निगम प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर लगे राजनीतिक विज्ञापनों और पोस्टरों को हटाने के लिए विशेष टीमों को मैदान में उतार दिया है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं।
चुनाव प्रचार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों यानी लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना बेहद जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी ताकि आमजन को असुविधा न हो।
प्रचार वाहनों के इस्तेमाल को लेकर भी कड़े नियम तय किए गए हैं और गाड़ियों के उपयोग हेतु रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, जिसमें वाहन का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य है। प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीमें इन तमाम नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं।















