श्रीनगर, 22 अगस्त।
जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में एक आदतन अपराधी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है।
अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने जाली दस्तावेजों का सहारा लेकर शिकायतकर्ता को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उसके साथ धोखाधड़ी की। इस मामले में कुपवाड़ा के लश्तियाल कलारूस निवासी अब्दुल मजीद मीर के खिलाफ कुपवाड़ा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र पेश किया गया है। मामले में धारा 420, 468, 471 और 201 आरपीसी के तहत कार्रवाई की गई है।
ईओडब्ल्यू ने बताया कि यह मामला एक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने पीड़ित से लाखों रुपये लिए और विश्वास दिलाने के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से जारी एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया।
मामले की जांच के दौरान जुटाए गए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए। जांच पूरी होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के लिए आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि अब्दुल मजीद मीर एक कुख्यात आदतन अपराधी है और कश्मीर घाटी में दर्ज 15 अलग-अलग आपराधिक मामलों में उसकी संलिप्तता रही है। उसे 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह एक अन्य मामले में श्रीनगर की केंद्रीय जेल में बंद है, जिसकी जांच जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा कश्मीर पुलिस थाने द्वारा की जा रही है।














