नई दिल्ली, 23 अगस्त।
केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन अवधि से जुड़ी पुरानी सीमा को समाप्त कर दिया है। इस संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है।
नए नियमों के लागू होने के बाद अब टीवी चैनलों पर प्रति घंटे 12 मिनट विज्ञापन दिखाने की अनिवार्य सीमा नहीं रहेगी। यह बदलाव केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2026 के तहत किया गया है।
मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2006 में लागू किए गए विज्ञापन नियमों की समीक्षा की जरूरत महसूस की गई थी, क्योंकि पिछले वर्षों में टीवी प्रसारण क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उस समय देश में केवल 62 टीवी चैनल थे, जो अब बढ़कर 900 से अधिक हो चुके हैं।
पहले केबल टीवी मुख्य रूप से एनालॉग माध्यम पर आधारित था और चैनलों की संख्या सीमित थी। अब केबल टीवी, डीटीएच, एचआईटीएस और आईपीटीवी जैसे सभी वितरण माध्यम डिजिटल हो चुके हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिल रहे हैं।
सरकार का मानना है कि टीवी उद्योग और डिजिटल माध्यमों के बीच प्रतिस्पर्धा को देखते हुए विज्ञापन अवधि की सीमा हटाना जरूरी था। इससे टीवी क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध होंगे और कारोबार को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।















