नई दिल्ली, 24 अगस्त।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास के आवासीय पते का सार्वजनिक रूप से खुलासा किए जाने के गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए मीडिया कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा, न्यूज प्लेटफॉर्म लीगल बीट, जयपुर डायलॉग्स, संडे गार्जियन और कुछ अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स को औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है। अदालत के न्यायाधीश ने इस पूरे मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी चौदह सितंबर की तारीख तय करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ निजता के उल्लंघन का कड़ा आरोप लगाते हुए दो लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि उनके घर के पते को सार्वजनिक करके उनकी प्राइवेसी पर हमला किया गया है। याचिका में यह भी गुहार लगाई गई है कि संबंधित प्रतिवादियों को उनके पते से जुड़े सभी वीडियो और पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने का निर्देश दिया जाए।
सौरव दास के अनुसार वह ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में किराये के एक मकान में रह रहे हैं, जहां कुछ प्रतिनिधियों ने अनधिकृत रूप से प्रवेश कर वीडियो रिकॉर्डिंग की और उसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया। इस घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तब उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, जिस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।















