कोलकाता, 25 अगस्त।
कोलकाता उच्च न्यायालय की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को विभिन्न थानों में दर्ज तीन अलग-अलग मामलों में बड़ी कानूनी राहत प्रदान की गई है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि भवानीपुर, कालितला और विष्णुपुर थानों में दर्ज इन मामलों के सिलसिले में उन्हें आगामी तीस नवंबर तक किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी से पूरी सुरक्षा मिलेगी और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि संबंधित नेता को इस पूरी जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग देना होगा और जांच एजेंसी द्वारा नोटिस मिलने पर उन्हें तय समय पर उपस्थित होना पड़ेगा। अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि वह जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो प्रशासन न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, साथ ही उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना उनके देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
अदालत की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में उनके इलाज के लिए विदेश यात्रा को दी गई छूट पर इस वर्तमान आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा और इस मामले की अगली सुनवाई अब नवंबर के महीने में निर्धारित की गई है।















