ब्रातिस्लावा, 26 अगस्त।
स्लोवाकिया सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया की लत, मानसिक दबाव, भ्रामक सूचनाओं और हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाना है।
प्रस्तावित कानून को अब संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। इसके लागू होने के बाद 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाना प्रतिबंधित हो जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को नए खाते बनाते समय उपयोगकर्ता की उम्र सत्यापित करने की व्यवस्था करनी होगी।
सरकार के अनुसार, उम्र जांच की प्रक्रिया इस तरह तैयार की जाएगी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की अतिरिक्त निजी जानकारी तक अनावश्यक पहुंच न मिले। इसके लिए यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा नियमों के अनुरूप मानक तय किए जाएंगे।
विधेयक से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि किशोरावस्था बच्चों के व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक नियंत्रण, आलोचनात्मक सोच और सामाजिक संबंधों के निर्माण का महत्वपूर्ण समय होता है। इस उम्र में बच्चे ऑनलाइन एल्गोरिदम, सामाजिक दबाव और भ्रामक सामग्री से अधिक प्रभावित हो सकते हैं।
सरकार का मानना है कि कम उम्र के उपयोगकर्ताओं में सोशल मीडिया की निर्भरता, गलत सूचनाओं, कट्टरपंथी विचारों और अन्य नुकसानदायक ऑनलाइन सामग्री का खतरा अधिक रहता है। इसी कारण 16 वर्ष की आयु सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा गया है।
स्लोवाकिया के अलावा यूरोप के कई अन्य देश भी बच्चों और किशोरों के सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नए नियमों पर विचार कर रहे हैं। इनमें न्यूनतम आयु सीमा तय करना, अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बढ़ाना शामिल है।















