मुंबई, 29 अगस्त।
फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुख्य आरोपित ने मुंबई की सत्र अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर अपराध स्वीकार करने की अनुमति मांगी है। आरोपित ने न्यायालय से अपना जुर्म कबूल करने की अनुमति देने के साथ मामले में नरमी बरतने का आग्रह भी किया है। आवेदन पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने शनिवार को अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की गई है।
तलोजा केंद्रीय जेल में बंद आरोपित ने अपने अधिवक्ता विपुल दुशिंग के माध्यम से यह आवेदन अदालत में दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि आरोपित स्वयं अपने ऊपर लगे अपराध को स्वीकार करना चाहता है।
सैफ अली खान पर हमले के मामले में आरोपित की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम के रूप में हुई है। उस पर बांग्लादेश का नागरिक होने का आरोप है। पुलिस ने 16 जनवरी 2025 को बांद्रा स्थित अभिनेता के घर में कथित हमले की घटना के दो दिन बाद उसे गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद से आरोपित न्यायिक हिरासत में है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत लूट या डकैती के दौरान जान लेने अथवा गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास और घर में जबरन प्रवेश करने सहित कई आरोप लगाए गए हैं। उस पर पासपोर्ट अधिनियम और विदेशियों से संबंधित कानून के तहत भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने तथा रहने के आरोप भी हैं। इन मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद तक हो सकती है।
यह नया घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी.पी. देशमुख आरोपित के खिलाफ आरोप तय कर चुके हैं और मामले में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले आरोपित ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया था।
गौरतलब है कि 16 जनवरी 2025 की रात बांद्रा स्थित सैफ अली खान के 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में कथित तौर पर एक व्यक्ति लूट की नीयत से घुसा था। घटना के दौरान अभिनेता पर चाकू से कई वार किए गए थे। गंभीर रूप से घायल सैफ अली खान को तुरंत लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई थी।















