इंदौर, 01 सितंबर।
इंदौर में खाद्य सुरक्षा मानकों में अनियमितताएं पाए जाने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तीन प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने पहले इन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित संस्थानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सुधार सूचना पत्र जारी किए गए थे।
निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी तीनों प्रतिष्ठानों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। प्रशासन को अपेक्षित सुधारों के अनुपालन की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली।
इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला इंदौर के अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं अभिहित अधिकारी माधव प्रसाद हासानी ने 31 अगस्त को तीनों प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए।
कार्रवाई की जद में श्री हरिकृष्ण ग्रुप का हेडेली पिज्जा, जेमिनी मॉल, स्कीम नंबर 54 स्थित प्रतिष्ठान; इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का बिगबास्केट, बी-7, स्कीम नंबर 54, पीयू-4 कमर्शियल; तथा सोशल इंदौर एलएलपी का सोशल रिंग रोड, सी-21 बिजनेस पार्क, रैडिसन ब्लू होटल के सामने, एमआर-10 स्थित प्रतिष्ठान शामिल हैं।
लाइसेंस निलंबित होने के बाद तीनों प्रतिष्ठानों को अपने यहां रखे शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खाद्य कारोबार को भी तत्काल प्रभाव से बंद रखने को कहा गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि में खाद्य कारोबार संचालित करना कानून के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने कहा कि खाद्य प्रतिष्ठानों में तय सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और जनस्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। निरीक्षण और कानूनी कार्रवाई का अभियान लगातार जारी रहेगा।















