मुंबई, 02 सितंबर।
दिशा सालियान की मौत का बहुचर्चित मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मुंबई हाईकोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया है। यह फैसला दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया।
दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड क्षेत्र में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी। वह दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ दिन पहले हुई इस घटना को लेकर लंबे समय से कई सवाल और दावे सामने आते रहे हैं।
मृतका के पिता सतीश सालियान ने मुंबई पुलिस की जांच पर गंभीर आपत्ति जताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने जांच में कथित कमियों का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने और पूरे मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि किसी संज्ञेय अपराध की शिकायत मिलने पर कानून के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जानी आवश्यक है। प्राथमिक जांच के जरिए यह भी स्पष्ट किया जा सकता था कि मामले में कोई अपराध हुआ था या नहीं।
अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि छह वर्षों तक जांच के बावजूद मामला केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर ही क्यों आगे बढ़ता रहा। हाईकोर्ट ने ऐसी जांच की कानूनी सीमाओं का भी उल्लेख किया।
अदालत ने पुलिस से अब तक हुई जांच को लेकर भी सवाल किया और कहा कि पुलिस की ओर से प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट को मृतका के पिता अदालत में चुनौती दे सकते हैं।
हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और सतीश सालियान का बयान लेने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद दिशा सालियान की मौत से जुड़ी जांच ने नया मोड़ ले लिया है।















