जगदलपुर, 05 सितंबर।
झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस प्रकरण में कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी।
विशेष अदालत ने दो महिलाओं समेत 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य लोगों की हत्या के प्रयास का दोषी माना है। दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी, इस पर अदालत 16 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी।
झीरम घाटी में यह भीषण हमला मई 2013 में हुआ था। माओवादियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले को निशाना बनाते हुए हमला किया था। इस घटना में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं सहित कुल 29 लोगों की जान चली गई थी।
करीब डेढ़ घंटे तक चली गोलीबारी में 15 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने की थी। लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया के बाद विशेष अदालत ने मामले के सभी जीवित आरोपियों को दोषी ठहराया है।















