सागर, 7 सितंबर।
सागर जहरीली शराब कांड को लेकर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कड़ा रुख अपनाया है। सागर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को फांसी तक की सजा हो सकती है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 49-ए के तहत ऐसे मामलों में उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। सरकार ने पूरे प्रदेश में इस संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी अवैध रूप से शराब की बिक्री की शिकायत मिलने या ऐसा मामला सामने आने पर जिम्मेदार कर्मचारियों और शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के कारोबार से जुड़े किसी भी दोषी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करेगी।















