कटनी, 9 सितंबर।
ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी की शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन वितरण में अनियमितता और खाद्यान्न की हेराफेरी का मामला सामने आया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना जैन की शिकायत और जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
विभाग को देवरी की राशन दुकान से हितग्राहियों को दिए जाने वाले खाद्यान्न के वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं। शिकायतों के बाद आपूर्ति विभाग ने जांच की। जांच में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता और हेराफेरी सामने आने पर विभाग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने जयंती बाई बर्मन, पति इंद्रकुमार बर्मन, निवासी देवरी बिछिया, धर्मेंद्र पटेल, पिता रमेश पटेल, निवासी पौड़ी कला और अभिलाष रंजन बर्मन, पिता नारायण बर्मन, निवासी देवरी बिछिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
तीनों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(5) और 318(4) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
ढीमरखेड़ा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस राशन वितरण में हुई कथित गड़बड़ी, संबंधित दस्तावेजों और आरोपितों की भूमिका से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।















