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तमिलनाडु
09 Sep, 2026

चेन्नई में गणेश प्रतिमाओं पर सख्ती, 10 फीट ऊंचाई सीमा और विसर्जन के लिए तय होंगे नियम

चेन्नई पुलिस ने गणेशोत्सव के लिए प्रतिमा की 10 फीट ऊंचाई सीमा तय करते हुए स्थापना, पूजा, जुलूस और विसर्जन को लेकर कड़े नियम जारी किए हैं।

चेन्नई, 9 सितंबर।

गणेशोत्सव से पहले चेन्नई महानगर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना, पूजा, जुलूस और विसर्जन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रतिमा की ऊंचाई आधार सहित अधिकतम 10 फीट तय की गई है।

प्रतिमा स्थापित करने के लिए आयोजकों को संबंधित पुलिस थाने में आवेदन देना होगा। इसके साथ भूमि मालिक की सहमति और स्थानीय निकाय, राजमार्ग विभाग या संबंधित सरकारी विभागों से अनुमति लेना जरूरी होगा। अग्निशमन विभाग और बिजली बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी लेना होगा।

विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वेपेरी स्थित पुलिस आयुक्तालय में परामर्श बैठक हुई। पुलिस आयुक्त अमलराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने पर चर्चा की गई।

पुलिस ने प्रतिमाओं के निर्माण में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जहरीले रसायनों से प्रतिमा बनाने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के बाद जलस्रोतों और समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री से भी बचना होगा।

पूजा स्थल अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य पूजा स्थलों के पास नहीं बनाने के निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए दूसरे धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे या गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

प्रतिमा स्थल पर दो स्वयंसेवकों को बारी-बारी से चौबीस घंटे तैनात रखना होगा। वहां सीसीटीवी कैमरे लगाना भी जरूरी होगा। पूजा परिसर में किसी राजनीतिक दल या धार्मिक नेता के समर्थन में विज्ञापन, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं होगी।

पंडालों में अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा। बिजली के उपकरणों और पंडालों की नियमित निगरानी करनी होगी, ताकि आग, शार्ट सर्किट या अन्य घटनाओं का खतरा कम किया जा सके।

विसर्जन केवल पुलिस द्वारा तय दिनों में और निर्धारित मार्गों से किया जा सकेगा। प्रतिमाओं को अनुमति प्राप्त चार पहिया वाहनों से ही विसर्जन स्थल तक ले जाने की अनुमति होगी। जुलूस के दौरान यातायात और कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखना होगा।

प्रतिमा स्थापना स्थलों, जुलूस मार्गों और विसर्जन स्थलों पर पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने कहा है कि उत्सव का आयोजन उच्च न्यायालय और तमिलनाडु सरकार के निर्देशों के अनुसार किया जाए।

बैठक में चेन्नई महानगर पुलिस सीमा के तहत प्रतिमा स्थापित करने वाले हिंदू मुन्नानी, हिंदू मक्कल काची, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और भारत हिंदू मुन्नानी समेत 29 संगठनों के करीब 200 प्रतिनिधि शामिल हुए। पुलिस और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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आज का राशिफल

व्ययाधिक्य का अवसर आ सकता है। लाभदायक कार्यों की चेष्टाएं प्रबल होंगी। बुद्घितत्व की सक्रियता से अल्प लाभ का हर्ष होगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनाने के लिए भाग-दौड़ रहेगी। लाभकारी गतिविधियों में सक्रियता रहेगी। रुका हुआ लाभ आज प्राप्त हो सकता है। धार्मिक स्थलों की यात्रा का योग। शुभांक-4-6-8

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