कोलकाता, 10 सितंबर।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हुगली जिले के श्रीरामपुर स्थित माहेश में आगामी शुक्रवार को आयोजित होने वाले तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ सख्त शर्तों के साथ सभा की अनुमति प्रदान कर दी है।
पुलिस से अनुमति मिलने में आ रही बाधाओं और जटिलताओं के चलते यह मामला अदालत तक जा पहुंचा था, जहां सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कार्यक्रम के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करने के साथ-साथ यह स्पष्ट निर्देश भी जारी किया है कि पार्टी की ओर से किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
तयशुदा योजना के अनुसार तृणमूल कांग्रेस द्वारा पहले एक जुलूस निकालकर उसके उपरांत सभा करने की रूपरेखा तैयार की गई थी, किंतु अदालत के इस नए आदेश के बाद अब केवल सभा ही आयोजित की जा सकेगी और जुलूस निकालने की अनुमति पूरी तरह से खारिज कर दी गई है।














