नई दिल्ली, 06 अप्रैल।
उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ उनके परिवार से जुड़े ठेके मिलने के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्देश दिया कि सीबीआई को दो हफ्तों के भीतर जांच शुरू करनी चाहिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच अवधि जनवरी, 2015 से दिसंबर, 2025 तक के सभी ठेकों पर होगी। यह मामला 17 फरवरी को सुरक्षित रखा गया था। 18 मार्च को गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस भेजा गया था। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि राज्य को लूटने के प्रयास हुए और मुख्यमंत्री की पत्नी और उनके भतीजे की कंपनियों को कई ठेके भ्रष्टाचार निरोधक कानून और मंत्रियों के आचार संहिता के खिलाफ दिए गए।
भूषण ने बताया कि करीब 70 ठेके हजारों करोड़ की राशि के दिए गए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने याचिका को राजनीतिक प्रेरित बताते हुए इसे कानून का दुरुपयोग करार दिया।


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