भोपाल, 18 अप्रैल।
मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अभिभावकों द्वारा सामने आई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने अब प्रवेश की अंतिम तिथि 25 अप्रैल निर्धारित की है।
निजी अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए सीटों का आवंटन 2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया गया था। इसके बाद अभिभावकों को 3 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए थे।
निर्धारित अवधि के दौरान अधिकांश अभिभावकों ने अपने बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करा लिया, लेकिन कुछ मामलों में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने की शिकायतें विभाग तक पहुंचीं। इन शिकायतों को देखते हुए विभाग ने पहले चरण की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
साथ ही, अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि जिन मामलों में आवंटन होने के बावजूद स्कूल प्रवेश देने से इनकार कर रहे हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी पात्र बच्चों को समय पर प्रवेश मिल सके और किसी भी प्रकार की बाधा का समाधान किया जाए।



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