भोपाल, 22 अप्रैल
भोपाल शहर में यातायात व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं के निर्बाध संचालन को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने पॉलिटेक्निक चौराहा और इसके आसपास के क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन तथा अन्य आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पुलिस आयुक्त ने बताया कि पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा तथा इनके मध्य स्थित स्थानों पर हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा।
यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि पॉलिटेक्निक चौराहा शहर का प्रमुख मार्ग है, जो एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचता है। इस मार्ग का कोई वैकल्पिक रास्ता न होने के कारण यहां आयोजित कार्यक्रमों से यातायात बाधित होता है और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन आयोजनों से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही प्रभावित होती है, जिससे मरीजों के जीवन को खतरा हो सकता है।
यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, प्रभावित पक्ष निर्धारित शर्तों के तहत छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।











