कोलकाता, 24 अप्रैल।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान निष्पक्षता और आचार संहिता से जुड़े मामलों पर उठे सवालों के बीच भारतीय चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने पक्षपात और स्थानीय तत्वों से कथित मिलीभगत के आरोपों को गंभीर मानते हुए हिंगलगंज थाना के प्रभारी अधिकारी संदीप सरकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
आयोग द्वारा गुरुवार को राज्य सरकार को भेजे गए निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी बिना किसी देरी के शुरू की जाए। आयोग ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान निष्पक्ष वातावरण बनाए रखने में लापरवाही और पक्षपात से जुड़े आरोपों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
साथ ही आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और इसकी रिपोर्ट 24 अप्रैल को पूर्वाह्न 11 बजे तक आयोग को उपलब्ध कराई जाए।
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार से यह भी कहा गया है कि हिंगलगंज थाना में उत्पन्न रिक्त पद को भरने के लिए शीघ्र नया प्रस्ताव आयोग को भेजा जाए, ताकि प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हो।
इस मामले में भेजे गए पत्र की प्रति पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ-साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित की गई है।











