न्यायपालिका
20 Apr, 2026

सिविल मामलों में एफआईआर पर रोक, हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर जताई नाराजगी

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिविल मामलों में एफआईआर दर्ज करने पर सख्त टिप्पणी करते हुए पुलिस को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

जयपुर, 20 अप्रैल।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आपसी लेनदेन, भूमि विवाद, वाणिज्यिक लेनदेन और अन्य सिविल प्रकृति के मामलों में सामान्यतः एफआईआर दर्ज करना उचित नहीं है। अदालत ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के निर्देशों का पालन न होने पर नाराजगी जताते हुए उन्हें राज्यभर में सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने और नए निर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं।

न्यायमूर्ति प्रमिल कुमार माथुर की पीठ ने धर्मेंद्र ठक्कर सहित अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि डीजीपी को यह जांच करनी चाहिए कि उनके सर्कुलर का पालन क्यों नहीं हुआ और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन मामलों का स्वरूप सिविल प्रकृति का हो, उनमें तब तक आपराधिक केस दर्ज नहीं किया जा सकता जब तक स्पष्ट रूप से अपराध का तत्व मौजूद न हो। साथ ही, विवाद की स्थिति में संबंधित पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेना आवश्यक है। अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और उल्लंघन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

यह मामला टोंक जिले के निवाई थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां दो पक्षों के बीच वाणिज्यिक लेनदेन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। एक पक्ष ने आरोप लगाया था कि माल की आपूर्ति के बाद 18 लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया गया। आरोपित पक्ष ने इसे पूरी तरह सिविल विवाद बताया और कहा कि पुलिस मामले को आपराधिक रूप देने का प्रयास कर रही है।

याचिकाकर्ता पक्ष ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और डीजीपी के 10 जून 2025 के सर्कुलर में यह स्पष्ट है कि सिविल मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए और गिरफ्तारी से पहले वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति आवश्यक है, लेकिन इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

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