न्यायपालिका
30 Apr, 2026

उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के घेराव मामले में 52 आरोपितों की जमानत खारिज, 13 मई तक न्यायिक हिरासत

मोथाबाड़ी में उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के कथित घेराव मामले में 52 आरोपितों की जमानत खारिज कर अदालत ने उन्हें 13 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, जांच एनआईए के पास है।

मालदा, 30 अप्रैल।

जिले के मोथाबाड़ी क्षेत्र में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों के घेराव और उनके साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में अदालत ने 52 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है और सभी को 13 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। गिरफ्तार लोगों में मोफक्केरुल इस्लाम भी शामिल हैं।

यह मामला उस समय सामने आया जब एसआईआर प्रक्रिया के तहत विचाराधीन मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच और निपटारे का कार्य उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों की निगरानी में किया जा रहा था। आरोप है कि जिन व्यक्तियों के नाम सूची से हटाए गए थे, उनमें से कुछ लोग कालियाचक-दो ब्लॉक कार्यालय में घुस गए और सात न्यायाधीशों को देर रात तक घेरकर रखा तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया।

अदालत के निर्देश और चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के बाद इस प्रकरण की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी गई। हालांकि एनआईए के औपचारिक रूप से जांच शुरू करने से पहले ही राज्य पुलिस की सीआईडी ने मोफक्केरुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद वीडियो फुटेज के आधार पर कुल 52 लोगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया।

जांच के दौरान राज्य पुलिस और एनआईए के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद भी उत्पन्न हुआ। एनआईए ने आरोप लगाया कि अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद मामले से संबंधित दस्तावेज और आरोपित उनके हवाले नहीं किए जा रहे थे। अंततः न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पूरा मामला एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया।

गुरुवार को आरोपितों की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई, जिसका एनआईए ने कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी 52 आरोपितों को 13 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया।

एनआईए के अधिवक्ता श्यामल घोष ने बताया कि इस मामले से जुड़े 12 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें सभी में न्यायिक हिरासत का आदेश दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द अदालत में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है।

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