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हिमाचल प्रदेश
22 May, 2026

हिमाचल निकाय चुनाव प्रत्याशियों पर खर्च का हिसाब अनिवार्य, लापरवाही पर अयोग्यता का खतरा

हिमाचल प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाग लेने वाले 1147 प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा निर्धारित समय सीमा में राज्य चुनाव आयोग को प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसा न करने पर पांच वर्ष तक अयोग्य घोषित किए जाने की कार्रवाई हो सकती है।

शिमला, 22 मई।

प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों का राजनीतिक माहौल शांत हो चुका है, लेकिन अब 1147 प्रत्याशियों के लिए वित्तीय जवाबदेही का महत्वपूर्ण चरण शेष रह गया है, जिसमें उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान किए गए सभी व्ययों का पूरा विवरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था केवल विजयी उम्मीदवारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि चुनाव में पराजित सभी प्रत्याशियों पर भी समान रूप से लागू होगी और किसी को भी इससे छूट नहीं दी जाएगी।

आयोग के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित होने के एक माह के भीतर सभी प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्च का विस्तृत लेखा-जोखा अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा, और इसमें असफल रहने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

नियमों के तहत ऐसे प्रत्याशियों को पांच वर्ष तक किसी भी चुनाव में भाग लेने से अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है, जिससे उनके लिए यह प्रक्रिया और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें कुल 1147 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, जबकि प्रचार के दौरान खर्च की सीमा भी तय की गई थी, जिसमें नगर निगम के लिए एक लाख रुपये, नगर परिषद के लिए पचहत्तर हजार रुपये तथा नगर पंचायत के लिए पचास हजार रुपये तक खर्च की अनुमति दी गई थी।

चुनाव प्रचार व्यय पर निगरानी के लिए आयोग द्वारा व्यय प्रेक्षक भी नियुक्त किए गए थे, ताकि निर्धारित सीमा से अधिक खर्च पर नजर रखी जा सके और पारदर्शिता बनी रहे।

अधिकांश निकायों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और अब प्रत्याशियों के पास अपने खर्च का ब्यौरा जमा करने के लिए लगभग सत्ताईस दिन का समय शेष है, जबकि शेष निकायों के लिए यह अंतिम तिथि सोलह जून निर्धारित की गई है।

नगर निगम चुनावों के परिणाम इकतीस मई को घोषित होने हैं, जिसके बाद संबंधित प्रत्याशियों को तीस जून तक अपना पूरा खर्च विवरण प्रस्तुत करना होगा।

इससे पहले भी राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाते हुए नगर निगम शिमला चुनाव में नौ प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का विवरण न देने पर पांच वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया था और उनकी सूची जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की गई थी, ताकि वे आगामी वर्षों में किसी भी चुनाव में भाग न ले सकें। 

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