नई दिल्ली, 25 मई।
दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार द्वारा जारी परिसर खाली करने के आदेश के विरोध में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सोमवार के दिन क्लब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस अवनीश झींगन की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई का आग्रह किया। न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई हेतु 26 मई की तिथि निर्धारित की है।
क्लब के सदस्य विजय खुराना द्वारा प्रस्तुत याचिका में उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार ने 27.3 एकड़ भूमि पर स्थित जिमखाना क्लब परिसर को 5 जून तक रिक्त करने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व, 22 मई को भूमि एवं विकास कार्यालय ने क्लब को परिसर खाली करने के संदर्भ में आधिकारिक आदेश प्रेषित किया था।
केंद्र सरकार ने अपने पक्ष में तर्क दिया है कि जिमखाना क्लब की भौगोलिक स्थिति प्रधानमंत्री आवास तथा अन्य संवेदनशील सुरक्षा ठिकानों के अत्यधिक निकट है। सरकार का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय रक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक विकास को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से क्लब की भूमि की आवश्यकता है।











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