अपराध
26 May, 2026

लाइसेंसी हथियार जमा न करने वालों पर कार्रवाई, शिमला पुलिस ने दर्ज किए केस

शिमला में पंचायत चुनाव के दौरान जिला प्रशासन के आदेशों के बावजूद लाइसेंसी हथियार जमा न कराने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए चिडग़ांव और रोहड़ू थानों में केस दर्ज किए हैं।

शिमला, 26 मई।

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन के आदेशों के बावजूद लाइसेंसी हथियार जमा न कराने वालों पर शिमला पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में चिडग़ांव और रोहड़ू थानों में अलग-अलग केस दर्ज किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के तहत सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार संबंधित थानों में जमा कराने के आदेश दिए गए थे, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

चिडग़ांव थाना क्षेत्र में कुल 712 लाइसेंसी हथियार दर्ज हैं, जिनमें से 667 हथियार ही पुलिस के पास जमा किए गए, जबकि शेष धारकों ने आदेशों का पालन नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (बी) और आयुध अधिनियम की धारा 25, 54 और 59 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जो लोग अब तक अपने हथियार जमा नहीं करा रहे हैं, उनके खिलाफ आगे भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

इसी तरह का मामला रोहड़ू थाना क्षेत्र में भी सामने आया है, जहां कुल 2,218 लाइसेंसी हथियारों में से केवल 1,746 हथियार ही जमा किए गए, जबकि शेष धारकों ने आदेशों की अनदेखी की।

इस पर पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (बी) के तहत मामला दर्ज किया है और अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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