भोपाल, 23 मई ।
भोपाल नगर निगम ने निर्माण स्थलों पर नियमों की अनदेखी और वायु प्रदूषण फैलाने की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कई बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की है।
साउथ टी.टी. नगर स्मार्ट सिटी क्षेत्र में निर्माण कार्य के दौरान भवनों के चारों ओर अनिवार्य रूप से ग्रीन नेट नहीं लगाने और निर्माण सामग्री को खुले में सड़क व फुटपाथ पर फैलाने पर संबंधित बिल्डर्स पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर भवन अनुज्ञा शाखा और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने शनिवार को निरीक्षण कर कार्रवाई की। इस दौरान मेसर्स गिरजा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यूनाइटेड लैंड होल्डिंग तथा महाकौशल शुगर एंड पॉवर इंडस्ट्रीज को नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया गया।
जांच में पाया गया कि साउथ टी.टी. नगर स्मार्ट सिटी परियोजना के भूखंड क्रमांक 83 पर निर्माण कार्य के दौरान न तो ग्रीन नेट लगाया गया था और न ही निर्माण सामग्री को व्यवस्थित रखा गया, जिससे धूल और गंदगी फैलकर वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी।
निगम ने स्पष्ट किया है कि भवन अनुज्ञा की शर्तों और स्वच्छता संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य है। संबंधित बिल्डर्स को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि आगे भी नियमों का उल्लंघन पाया गया तो मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और भूमि विकास नियम 2012 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।






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