भोपाल, 01 अप्रैल।
मध्य प्रदेश में करीब 50 लाख श्रमिकों के वेतन में नए वित्त वर्ष से बढ़ोतरी कर दी गई है। श्रम विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी किया और बुधवार 1 अप्रैल से नई न्यूनतम वेतन दरें लागू कर दी गई हैं।
जारी आदेश के अनुसार, परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण श्रमिकों के वेतन में औसतन नौ रुपये प्रतिदिन यानी लगभग 234 रुपये मासिक का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी का लाभ सरकारी विभागों के करीब 10 लाख और निजी उद्योगों व सेक्टर के लगभग 40 लाख श्रमिकों को मिलेगा।
श्रमायुक्त तन्वी हुड्डा ने बताया कि जुलाई-दिसंबर 2025 के औसत महंगाई सूचकांक में वृद्धि के आधार पर यह संशोधन किया गया है। नई दरें न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत कुल 67 श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होंगी।
आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को केंद्र के समान लगभग 26 हजार रुपये मासिक वेतन की उम्मीद थी, लेकिन नई दरों में सीमित बढ़ोतरी के कारण कर्मचारियों में निराशा देखने को मिली है।












