भोपाल, 13 जून।
गौतम नगर थाना पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर राजधानी में मौजूद एक आरोपी को अवैध छुरी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और जिला बदर आदेश के उल्लंघन की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया।
पुलिस के मुताबिक हनुमानगंज थाना क्षेत्र के काजी कैम्प निवासी नोमान उर्फ लाला (23) को पुलिस आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत 16 मार्च 2026 को एक वर्ष के लिए भोपाल समेत विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और नर्मदापुरम जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया था।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के विरुद्ध मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, चोरी, लूट, अवैध हथियार रखने और अड़ीबाजी सहित कुल 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वह हनुमानगंज थाने का सूचीबद्ध गुंडा बदमाश भी बताया गया है।
पुलिस आयुक्त संजय कुमार सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के दौरान गौतम नगर थाना पुलिस ने आरिफ नगर स्थित नए बस स्टैंड के पास कार्रवाई की। संदेह के आधार पर आरोपी को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से एक अवैध छुरी बरामद हुई।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की और न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी है।















